नैनीताल. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से आवश्यक मामलों की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा जारी अधिसूचना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई के लिये विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिसे हाईकोर्ट की बेवसाइड में देखा जा सकता है.
इस अधिसूचना में बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई होगी. ऐसे मामले को अधिवक्ता द्वारा पीडीएफ फाइल के जरिये हाईकोर्ट की ई-मेल में भेजा जाएगा. जिसकी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक जांच करेंगे और यदि रजिस्ट्रार न्यायिक मामले को अर्जेंट मामले की श्रेणी में पाएंगे तो मामले को मुख्य न्यायधीश के समक्ष भेजेंगे और उसके बाद मुकदमा सुनवाई के लिये दर्ज होगा.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के लिये अधिवक्ता के पास हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की सुविधा होनी आवश्यक है. जो अपने ऑफिस या घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे. इसके लिये अधिवक्ताओं को अपने मोबाइल,कम्प्यूटर या लैपटॉप में जितसी मीट या वीडियो मोबाइल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इनस्टॉल करना होगा. सुनवाई की तिथि व समय कोर्ट द्वारा ई मेल व अन्य संचार माध्यमों से दी जाएगी . सुनवाई के समय अधिवक्ता को कोर्ट की गरिमा व प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा और कोर्ट प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित रहेगी. कोर्ट के आदेश की प्रति भी ई मेल से ही अधिवक्ताओं को भेजी जाएगी.