नई टिहरी। उत्तराखंड शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के दृष्तिगत जारी दिशा-निर्देशो के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट इवा आशीष श्रीवास्तव ने जनपद के समस्त पर्यटन स्थलो में सप्ताहात (Weekend) में भीड़ को देखते हुए इन पर्यटक स्थलों पर कोविड Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पर्यटक स्थलवार कार्ययोजना के क्रियान्वयन संबंधी आदेश निर्गत किये है।
पर्यटक स्थल कैम्पटीफॉल में सप्ताहांत (Weekend) पर एक्टिव सर्विलांस करने, पर्यटक स्थल में व्यवसाय कर रहे तथा निवास कर रहे लोगों की सम्भावित गणना करते हुए प्रत्येक पखवाड़े में न्यूनतम 25 प्रतिशत सैम्पलिंग की कार्यवाही की जायेगी। वहीं इस पर्यटक स्थल के 01 किमी0 दूरी पर चैकपोस्ट बनाया गया है जहां पर RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Negative test Report (COVID Vaccine के दोनों डोज
लगाने का प्रमाण-पत्र न होने की स्थिति में) दिखाने पर ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वाटर पूल में एक समय में केवल 50 लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी तथा पर्यटकों को फॉल में नाहने हेतु 25 मिनट का समय दिया जाएगा।
25 मिनट पूर्ण होने पर हूटर की व्यवस्था की गयी है। हूटर के बजते ही पहले से नहा रहे पर्यटकों को वापस बुलाया जाएगा तथा उसके पश्चात नये 50 पर्यटकों को नाहने हेतु पूल में जाने की अनुमति दी जाएगी।
इस पर्यटक स्थल पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की भी तैनाती / व्यवस्था की गई है। पर्यटक स्थल काणाताल, धनोल्टी, तपोवन, मुनिकीरेती, ढालवाला, शिवपुरी पर्यटक स्थलों पर सप्ताहात (Weekend) में होटलों की ऑनलाईन बुकिंग होटल की क्षमता के अनुसार की जाएगी, जनपद के होटलों में उन्हीं पर्यटकों को ठहरने की अनुमति होगी जिसके पास 72 घण्टे पूर्व RT-PCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Negative test Report, (COVID Vaccine al > डोज लगाने का प्रमाण-पत्र न होने की स्थिति में) होगी।
जनपद के सभी पर्यटक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाईज किया जाना अनिवार्य होगा, जनपद के सभी पर्यटक स्थलों पर उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार 50 प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहात (Weekend) पर आवाजाही / भ्रमण की अनुमति होगी।
जनपद के सभी होटल स्वामियों / प्रबन्धकों को नियमित अन्तराल में अपने अपने होटलों / प्रतिष्ठानों को सैनिटाईज किया जाना अनिवार्य होगा, पर्यटक क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आये केवल उन्हीं पर्यटकों को जनपद में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, 72 घण्टे पूर्व की RT PCR / True Nat/CBNAAT RAT Negative test Report (COVID Vaccine के दोनों डोज लगाने का प्रमाण-पत्र न होने की स्थिति में) तथा जनपद में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा।
पर्यटक स्थल कोटी कॉलोनी में पर्यटकों को वोटिंग के दौरान बोट संचालकों को बोट का उपयोग करने के पश्चात बोट को सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा, बोट संचालकों द्वारा सम्हाहिक रूप से अपना कोविड परीक्षण कराया जायेगा।
कार्ययोजना का क्रियान्वयन हेतु जनपद क्षेत्रान्तर्गत 10 चैकपोस्ट स्थापित किये गये है जिनमें बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों की निरन्तर चैकिंग की जा रही है तथा पर्यटक क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आये केवल उन्हीं पर्यटकों को जनपद में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, 72 घण्टे पूर्व की RT-PCR/True Nat/CBNAAT/RAT Negative test Report (COVID Vaccine के दोनों डोज लगाने का प्रमाण-पत्र न होने की स्थिति में) तथा जनपद में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा।
जिला मजिस्ट्रेट इवा आशीष श्रीवताव ने कहा कि पर्यटक स्थलों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्ती कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेशों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।