कोच्चि. व्हाट्सग्रुप के ग्रुप एडमिनों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर केरल के हाईकोर्ट से आई है. केरल के हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सग्रुप के एडमिन को अन्य मेंबर द्वारा पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए परोक्ष रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है.
माननीय उच्च न्यायालय ने व्हाट्सग्रुप के एडमिन के विरुद्ध पोक्सो मामला खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है. मामला एक ग्रुप में ग्रुप में किसी अन्य सदस्य द्वारा अश्लील पोस्ट से जुड़ा था.
कोर्ट ने बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालय ने की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि ऐडमिन केवल ‘किसी व्हाट्सग्रुप में अन्य सदस्यों के संदर्भ में एडमिन का विशेषाधिकार बस इतना है कि वह इस ग्रुप में किसी को भी जोड़ सकता है या किसी सदस्य को हटा सकता है. कोई भी सदस्य उस ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है, उस पर एडमिन का भौतिक या किसी अन्य प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है. इसलिए आपत्तिजनक सामग्री के लिए परोक्ष रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है.