नैनीताल. हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को कई दिशा निर्देशों के साथ खोलने के आदेश जिला जजों को दिए हैं. राज्य की जिला अदालतें करीब दो माह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉक डाउन के कारण बन्द थी. हालांकि बहुत जरूरी मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो रही थी.
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निचली अदालतों को खोलने से पहले जिला जज सभी अदालती कक्षों सहित सम्पूर्ण कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराएंगे. इस दौरान जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई होगी और वादकारी व अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य वाद को कोर्ट परिसर के बाहर रखे बॉक्स में डालेंगे. कोर्ट परिसर में नोटरी, स्टाम्प विक्रेता व टाइपिस्ट सीमित संख्या में आएंगे. अधिसूचना में करीब तीन दर्जन दिशा निर्देश दिए गए हैं.