देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान हेतु सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, उनके द्वारा मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाए जाने के निर्देश दिए है।
अपनी पहचान स्थापित करने हेतु निर्वाचक फोटो पहचान के अतिरिक्त आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं।