देहरादून. उत्तराखंड सरकार द्वारा आज अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस शिक्षा को संचालन की अनुमति है. गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के इच्छुक व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php
पर रेजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रेजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज राज्य में प्रवेश के समय बॉर्डर पर चेक किये जाएंगे.
- 21 सितंबर के बाद स्कूल 50 फीसदी शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं. इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग और इससे संबंधित गतिविधियों की इजाजत होगी. इसके साथ ही अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे. आईटीआई और अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे.
- 21 सितंबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजनों की अनुमति होगी. अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे. फेस मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा. 20 सितंबर तक शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी. इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे.
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर अभी बंद रहेंगे. ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति होगी.