देहरादून. उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुलने जा रहे प्राथमिक स्कूलों के संचालन के लिए सरकार ने शनिवार को एसओपी जारी कर दी।
सरकार ने स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि स्कूल खुलने पर छात्रों से केवल ट़्यूशन फीस ही ली जाएगी। अन्य किसी भी गतिविधि का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही स्कूलों में पाठ्यक्रम से इतर अन्य सभी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
शिक्षा सचिव राधिका झा ने शनिवार को प्राथमिक स्कूलों के लिए एसओपी जारी की। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्कूल आने के तीन दिन के भीतर अभिभावकों से सहमति पत्र स्कूल में जमा कराना होगा।
जर्जर स्कूलों में पढाई कतई नहीं कराई जाएगी। हर जिले में सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि कि संक्रमण पाए जाने पर तत्काल प्रशासन-स्वास्थ्य विभाग को सूचना हो जाए।
कोविड़ 19 सुरक्षा से जुड़े बाकी सभी मानक पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार लागू रहेंगे। घर से पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन पढृाई के लिए शिक्षक अपने हिसाब समय तय कर सकते हैं।
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने स्कूल खोलने के फैसले को शिक्षा और छात्र हित में सही कदम बताया। चौहान ने कहा कि कोरोना काल मे शिक्षा को काफी नुकसान हुआ है।
स्कूल खुलने से शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सुव्यवस्थित होगी। चौहान ने शिक्षकों से अपील की कि वो स्कूल बंदी से हुए नुकसान की भरपाई के दोगुनी मेहनत के साथ छात्रों को पढ़ाएं।