दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते बंद स्कूलों में फीस को लेकर देशभर में सरकार के दिशा निर्देशों की आवश्यकता महसूस की जा रही है. इस बीच दिल्ली की सरकार ने आज दिल्ली के स्कूलों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ प्रावधान जारी किए गए हैं. मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी भी निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है.
उन्होंने साफ किया कि कोई भी स्कूल एक साथ तीन महीने की फीस की मांगेगा. जो स्कूल इस आदेश का नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं. स्कूलों को छात्रों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा देनी होगी. कुछ स्कूलों द्वारा विद्यालय बंद होने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन फीस ली जा रही थी, ऐसे में कहा गया है कि कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ले.
सरकार ने आज फैसला लिया है किसी भी निजी स्कूल को (वो चाहे सरकारी जमीन पर बना हो या गैर सरकारी जमीन पर) फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/tmeYVwuH9p
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2020