दिल्ली. लाकडाउन पर प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में जिस गाइडलाइंस का जिग्र किया था वह आज जारी हो गई.
गाइडलाइंस
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. थूकने पर जुर्माना.
अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक
सभी तरह के परिवहनों पर 3 मई तक रोक जारी रहेगी.
दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य
शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा
शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी.
सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, भी बंद रहेंगे.
लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल भी तीन मई तक जनता के लिए बंद.
20 अप्रैल से इन कामों को मिलेगी कुछ छूट
शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा.
खेती से जुड़े कामों को भी छूट होगी. खेतिहर मजदूर काम कर सकेंगे. खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी. बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी.
20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी.
आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा. कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत.
लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे.
बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है.
50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की इजाजत
मछलीपालन, दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी.
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है. एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है.
MHA issues updated consolidated revised guidelines after correcting the date from 20th May to 20th April 2020, on the measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/nnaGKUrVZa
— ANI (@ANI) April 15, 2020