घनसाली. कोरोना वायसर सक्रमण ( कोविड-19 ) को लेकर लॉकडाऊन के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढवाल के निर्देशन में श्री प्रदीप रावत, थानाध्यक्ष घनसाली द्वारा थाना घनसाली क्षेत्रान्तर्गत गांव-गांव जाकर थाने की गाड़ी से अनाउंसमेंट कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन के फायदे के बारे में जागरूक किया जा रहा है. साथ ही साथ गांव के असहाय, बेसहारा, गरीब व्यक्तियों को जिनका कोई रोजी रोटी का जरिया नही है, मानवता के नाते राशन बांटा जा रहा है.
उत्तराखंड सरकार गरीबों को किसी प्रकार की परेशानी न हो लोगों का ध्यान रख रही है और जरूरतमंदों की मदद के लिए स्थानीय जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन प्रत्येक जगह जरूरतमंदों की मदद में जुटा हुआ है.
उधर, दिनाँक 31.03.2020 से 01.04.2020 तक कुल 37 व्यक्तियों को थाना चम्बा पुलिस द्वारा लॉकडाउन से काम न मिलने के कारण जिन परिवारों को अपनी आजीविका /परिवार को पालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें उनके घर जाकर 15 दिवस का रशद सामग्री उपलब्ध करवाई गई.
जनपद उधमसिंहनगर पुलिस द्वारा रखी जा रही है ड्रोन कैमरों के माध्यम से नजर
कोरोना वायरस की बढ़ती महामारी को रोकने के लिए सम्पूर्ण देश में लॉक डाउन किया गया है, जिसके अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेंवाओं को बन्द करते हुए सभी लोगों को अपने घरों में रहने के निर्देश पारित किये गये है.
श्री बरिदंरजीत सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर के आदेशानुसार जनपद ऊधमसिंहनगर में लॉक-डाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जनपद पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है.
अतः जनपद ऊधमसिंहनगर की सर्वसम्मानित जनता से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा पारित लॉक डाउन के नियमों का पालन करें. लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया जायेगा.
नैनीताल पुलिस की अपील, किरायेदारों को अपने घर से न निकालें
01- जनपद नैनीताल की समस्त सीमाओं को पूर्णत: सील करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 आई.पी.सी. के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अतः जनपद नैनीताल की समस्त सम्मानित जनता से अनुरोध है वह कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा के दृष्टिगत संपूर्ण राज्य में लाक डाउन के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर ना निकले तथा कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए गए किये गये निर्णय एवं प्रयासों का पूर्णता एवं कठोरता से पालन करें.
02- मकान मालिक से अपील की जाती है कि आपात स्थिति को देखते हुए वह अपने यहां निवासरत किरायेदारों को अपने घर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकाला जाएगा यदि किसी भी मकान मालिक द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जबरन किराएदारो को घर से निकाला या प्रताड़ित किया जाता है तो मकान मालिक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
03- जनपद स्तर पर कार्यरत समस्त ठेकेदार अपने अधीनस्थ श्रमिक मजदूरों का आपात स्थिति के दृष्टिगत मजदूरों एवं श्रमिकों का पैसा नहीं रोका जायेगा. यदि किसी भी ठेकेदार द्वारा अपने अधिनस्थ श्रमिकों का पैसा रोका जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
04- नवीन मंडी हल्द्वानी से फुटकर विक्रेताओं को किसी भी प्रकार का समान नहीं दिया जाएगा मात्र थोक विक्रेताओं के द्वारा ही मंडी से समान ही लिया जाएगा. यदि किसी भी फुटकर विक्रेता के द्वारा बडी मंडी से सामान क्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.