टिहरी। टिहरी जनपद की समस्त नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों , तहसील नरेंद्रनगर- (मुनिकीरेती, ढालवाला, तपोवन, आगरखाल), तहसील गजा- (चाका, पोखरी, लसेर), तहसील कीर्तिनगर- (चौरास, दुगड्डा, बगवान, भल्ले गांव),
तहसील देवप्रयाग- (रणसोलीधार, हिंडोलाखाल),
तहसील जाखणीधार- (जाखणीधार बाजार), तहसील घनसाली- (बूढ़ाकेदार, पौखाल, विनयखाल, घुत्तू), तहसील कंडीसौड़- (कंडीसौड़ बाजार), तहसील धनोल्टी- (धनोल्टी, कैम्पटी, थत्यूड़) व तहसील नैनबाग- (नैनबाग बाजार) में कोरोना कर्फ़्फ्यू का नवीनतम आदेश जारी किया गया हैै।
07 व 09 मई 2021
★ आवश्यक सेवाओं (फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सस्ता गल्ला, पशुचारा) की दुकाने अपराह्न 12 बजे तक खुली रहेगी।
★ पैट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दावा/औषधि की दुकान पूरे समय खुली रहेगी।
★ उपरोक्त के अलावा अन्य सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
08 मई 2021
केवल पैट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दावा/औषधि की दुकान खुली रहेगी। अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
◆ कोरोना कर्फ्यू की अवधि में रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
◆ आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
◆ हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
◆ शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी।
◆ समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
◆ सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
◆ औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी।
◆ शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
◆ वाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।